चतरा जिला के उपायुक्त अब दिखाएंगे,लापरवाह बरतने वाले पे शख्ती।

कोविड 19 को लेकर जारी फरमानों पर अमल करें नहीं तो मुकदमा के लिए रहें तैयार ,  जिला दंडाधिकारी चतरा।


चतरा 17 अप्रैल कोविड 19 से सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने 3 मई 2020 तक लॉकडाउन की अवधि में इजाफा कर दिया है। लॉकडाउन का  अनुपालन एवं सामाजिक दूरी बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का क़ानूनी कर्तब्य एंव जिम्मेदारी है। पूर्णतः अनुपालन नहीं करने की स्थिति में  आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा 33 एवं 34, Jharkhand State Epidemic Disease के (COVID-19) Regulation, 2020 के कंडिका 6 तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020 DM-1(A) दिनांक- 15 अप्रैल 2020 के आलोक में उपायुक्त-सह-जि hiला दंडाधिकारी ने त्वरित कारवाई करने का फरमान जारी किए हैं।

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             श्री सिंह ने जारी अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि  जरूरी सामग्रीयों की खरीदारी के लिए घरों से बाहर निकलने के समय भी मास्क अथवा गमछा से मुंह को ढ़कना अनिवार्य है।
                श्री सिंह के जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक स्थल, कार्य स्थल तथा परिवहन आदि स्थानों में भी सामाजिक दूरी  का नियमानुसार अनुपालन करना लाज़िम है।
उक्त जारी आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध  आपदा प्रबंधन के अधिनियम 2005 के धारा 51 से 60 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 अंतर्गत भी मुकदमा दर्ज की जा सकती है।
Source
मामून रशीद
उर्दू मीडिया चतरा

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